उप नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान, लखनऊ / अयोध्या // मेरठ जोन, उत्तर प्रदेश।
The Legal metrology Act, 2009 की धारा 23 के तहत बिना लाईसेंस के बाट-माप उपकरणों की बिक्री, मरम्मत व निर्माण को प्रतिबन्धित किया गया है, परन्तु विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण प्रदेश में अवैध रूप से बिना वैध लाईसेंस के बांट माप उपकरणों की 485070]78 कर विकय का कार्य,विनिर्माता,/विकेता,/मरम्मतकर्ता का कार्य किया जा रहा है तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही प्रभावी ढंग से करते हुए इसकी रोकथाम नहीं की जा रही है।
इस सम्बन्ध में आज दिनांक 44.09.2023 की बैठक में बाट माप व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अवैध कारोबार की रोकथाम हेतु प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही किये जाने का बिन्दु प्रमुख
सचिव महोदय के समक्ष उठाया गया। बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुकम में निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं–
1- अपने-अपने जोन की सूचना निम्न प्रारूप पर तीन दिनों के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें –
() जोन का नाम :-
॥) बिना लाइसेंस बाट-माप निर्माण के संबंध में पकड़े गये मामलों की संख्या-
॥) बिना लाइसेंस बाट-माप की बिक्री के संबंध में पकड़े गये मामलों की संख्या-
(५) बिना लाइसेंस बाट-माप की मरम्मत के संबंध में पकड़े गये मामलों की संख्या-
2- अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माता/विकेता,/ मरम्मतकर्ता द्वारा अपना मासिक रिटर्न भी कदाचित् नियमित रूप से कार्यालयों में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-
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